Prime Minister Fisheries Scheme: इस योजना से मत्स्य पालकों को होगा तगड़ा फायदा, जानें कैसे करें आवेदन…
Prime Minister Fisheries Scheme: सरकार कई तरह के कार्यक्रमों के ज़रिए कृषि, मछली पालन और पशुपालन को बढ़ावा दे रही है. इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार मछली पालन को 60% तक सब्सिडी दे रही है. इस योजना के तहत मछली पालन करने वाले मछुआरे 60 प्रतिशत तक सब्सिडी या दो लाख रुपये की छूट के पात्र हैं. इस कार्यक्रम (Program) का उद्देश्य किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाना है. आइए जानें कि तुरंत आवेदन कैसे करें.
क्या है योजना
केंद्र सरकार (Central government) की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक पहल है. इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले मछुआरे 7% ब्याज दर पर और बिना किसी जमानत के 2 लाख रुपये तक उधार ले सकते हैं.
कब शुरू हुआ था कार्यक्रम
सितंबर 2020 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई. इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों को मुफ़्त मछली पालन प्रशिक्षण और वित्तपोषण भी मिलता है.
जानें कितनी मिलेगी सब्सिडी?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामान्य वर्ग (General Category) के लोग व्यवसाय के खर्च का 40% तक प्राप्त करने के पात्र हैं. इस प्रकार, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की सदस्य महिलाओं को पुरस्कार का 60% तक मिलता है.
कैसे करें आवेदन
कार्यक्रम का लाभ पाने के लिए आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर आवेदन करना होगा. अपनी जानकारी के साथ-साथ आपको अपने कागजात भी जमा करने होंगे. जो आवेदक इस योजना का लाभ लेना चाहता है, उसे एक DPR विकसित करना होगा और उसे अपने आवेदन के साथ जमा करना होगा. डीपीआर अधिकृत होने के बाद, योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
इस तरह करें आवेदन
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर जाएँ.
- योजना के मुख्य पृष्ठ पर जाएँ और लिंक पर क्लिक करें.
- लिंक पर क्लिक करते ही फॉर्म भरने का अवसर दिखाई देगा.
- फॉर्म पूरा हो जाने के बाद, आवश्यक फ़ाइलें जमा करें.
- आपको अपने बैंक खाते, ज़मीन, पैन कार्ड और आधार कार्ड के बारे में जानकारी के साथ फॉर्म पूरा करना होगा.
- सभी आवश्यक फ़ाइलें डाउनलोड करने के बाद फॉर्म जमा करने के लिए “सबमिट” पर क्लिक करें.