Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana: राजस्थान सरकार इस योजना के तहत किसानों को देगी 2 लाख रुपए, जानिए क्या है इस योजना का उद्देश्य…
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana: “मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना” राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना खास तौर पर उन किसानों और उनके परिवारों के लिए बनाई गई है जो खेती करते समय दुर्घटना में घायल हो जाते हैं। दुर्घटना की स्थिति में, यह योजना किसानों या उनके परिवारों को वित्तीय सहायता (Financial Aid) प्रदान करती है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की पात्रता आवश्यकताओं और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए इस पेज को पढ़ें।

योजना की मुख्य विशेषताएँ
सरकार ने किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। खेती करते समय किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, दुर्घटना कितनी गंभीर थी, इसके आधार पर सहायता राशि अलग-अलग होती है।
दुर्घटना की स्थिति में, वित्तीय सहायता दी जाती है:
- किसान की मृत्यु पर: ₹2,00,000
- दोनों अंग अक्षम होने पर: ₹50,000
- रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने पर: ₹50,000
- खोपड़ी में फ्रैक्चर होने पर: ₹40,000
- बाल कटाने पर ₹25,000
- एक पैर में विकलांगता होने पर: ₹25,000
- चार अंगुलियाँ खोने पर: ₹20,000
- तीन अंगुलियाँ खोने पर: ₹15,000
- दो अंगुलियाँ खोने पर: ₹10,000
- एक अंगुलियाँ खोने पर: ₹5,000
योग्यताएँ और आवश्यकताएँ
इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ योग्यताएँ पूरी करनी होंगी:
- किसान राजस्थानी मूल का होना चाहिए।
- किसान की आयु कम से कम पाँच वर्ष होनी चाहिए और सत्तर वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दुर्घटना की स्थिति में, छह महीने के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- यह कार्यक्रम आत्महत्या के मामलों को कवर नहीं करता है।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि उपयुक्त हो)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि उपयुक्त हो)
- सेल फोन नंबर
- पासपोर्ट आकार का फोटो
आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आपको राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए और इन चरणों को पूरा करना होगा:
- अपने जिले के कृषि विभाग में जाएँ।
- वहाँ से, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज शामिल करें।
- पूरा आवेदन कृषि विभाग को भेजें।
- संबंधित अधिकारी आपके आवेदन की समीक्षा करेंगे।
- सफल सत्यापन प्रक्रिया के बाद सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
योजना के लाभ
- राजस्थान सरकार इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को आर्थिक स्थिरता दे रही है।
- दुर्घटना की स्थिति में किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह योजना राज्य के कृषि उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- किसानों को अपने खेतों में काम करने के खतरों से बचाया जाएगा।