Mini Sprinkler Plant Scheme: राजस्थान सरकार खेतों में मिनी स्प्रिंकलर लगाने पर दे रही 75% सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया
Mini Sprinkler Plant Scheme: राजस्थान सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिनी स्प्रिंकलर प्लांट योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत स्प्रिंकलर प्लांट (Sprinkler Plant) लगाने वाले किसानों को 70%-75% की छूट दी जाएगी। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकार की सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना के माध्यम से किसान कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई कर सकेंगे, जिससे कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और लाभप्रदता बढ़ेगी।

योजना के महत्वपूर्ण पहलू
- जल संरक्षण: स्प्रिंकलर सिस्टम से कम पानी का उपयोग करके अधिक क्षेत्र की सिंचाई करना संभव होगा।
- उत्पादन में वृद्धि: आधुनिक सिंचाई प्रणाली से फसलें उच्च गुणवत्ता (high quality) वाली होंगी और अधिक उपज देंगी।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): किसानों के बैंक खातों में सीधे अनुदान राशि भेजी जाएगी।
- छोटे और सीमांत किसानों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें महिला किसानों, अनुसूचित जनजाति (एसटी) किसानों और अनुसूचित जाति (एससी) किसानों के लिए 75% तक की सब्सिडी शामिल है।
- सामान्य किसानों को 70% सब्सिडी दी जाएगी।
योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
किसान इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- मेनू से “रजिस्टर” चुनें।
- SSO (सिंगल साइन-ऑन) पंजीकरण पृष्ठ पर पहुँचने के बाद विकल्पों में से एक चुनें।
Google ID या जन आधार संख्या
- यदि आप जन आधार विकल्प चुनते हैं तो जन आधार संख्या दर्ज करने के बाद ‘अगला’ पर क्लिक करें।
- परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों के नाम चुनें।
- अपना OTP सत्यापित करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
यदि आप Google विकल्प चुनते हैं तो Gmail ID दर्ज करने के बाद ‘अगला’ पर क्लिक करें।
- पासवर्ड दर्ज करने के बाद नया SSO URL खोलें।
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने और नया पासवर्ड बनाने के लिए सेलफ़ोन नंबर दर्ज करें।
आवेदन कैसे करें
- पोर्टल खोलें और लॉग इन करें।
- डैशबोर्ड पर, RAJ-KISAN विकल्प चुनें।
- किसान अनुभाग के अंतर्गत, आवेदन प्रविष्टि अनुरोध चुनें।
- खोज करने के लिए अपनी जन आधार आईडी या भामाशाह आईडी दर्ज करें।
- अपनी योजना और नाम चुनें।
- आधार प्रमाणीकरण पूरा करने के बाद जानकारी प्राप्त करें।
- पेंशनर विवरण, बैंक खाता डेटा, विकलांग विवरण (यदि कोई हो), सत्यापन विवरण और आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आवश्यक फ़ील्ड भरें।
- अपना आवेदन भेजें।
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए योग्यताएँ
- किसान को राजस्थान में रहना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास अपनी खुद की कृषि भूमि होनी चाहिए।
- कम से कम 0.2 हेक्टेयर कृषि भूमि जो सिंचित हो, होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- जमाबंदी की प्रति छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- जन आधार कार्ड या आधार कार्ड
- सिंचाई के लिए स्रोत प्रमाण पत्र
- मिट्टी और पानी के परीक्षण की रिपोर्ट
- आपूर्तिकर्ता से उद्धरण
सब्सिडी कैसे प्राप्त करें
किसानों के छोटे स्प्रिंकलर प्लांट का भौतिक सत्यापन होने के बाद ही सब्सिडी दी जाएगी।
- यदि सत्यापन में पता चलता है कि संयंत्र सरकारी मानदंडों (Plant Official Norms) का अनुपालन करता है, तो सब्सिडी का पैसा किसान के खाते में या उनके द्वारा चुने गए प्रदाता (डीलर/निर्माता) के खाते में भेजा जाएगा।
- इस प्रक्रिया में, किसान की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
यह कार्यक्रम किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
राजस्थान में कई किसान राज्य में पानी की कमी और अनियमित बारिश के कारण अपनी फसलों की सिंचाई करने के लिए संघर्ष करते हैं। पारंपरिक सिंचाई तकनीकों के उच्च जल उपयोग से फसल उत्पादकता प्रभावित होती है।
- यह कार्यक्रम किसानों को विभिन्न तरीकों से सहायता प्रदान करेगा।
- जल संरक्षण: 50% तक पानी का संरक्षण किया जाएगा।
- व्यय में कमी: डीजल और बिजली की कीमतें कम होंगी।
- उत्पादन में वृद्धि: बेहतर सिंचाई से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी।
- छोटे किसानों की आर्थिक मदद अब, महंगे सिंचाई उपकरण कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे।