Government CM Block Transport Scheme : परिवहन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने शुरू की ये योजना
Government CM Block Transport Scheme : ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार ने 5 लाख रुपये की वित्तीय मदद से बसें खरीदने का कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण निवासियों के लिए गांवों और शहरों के बीच आवागमन को आसान बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की भीड़भाड़ को दूर करना है। साथ ही, यह योजना बेरोजगारी को खत्म करने में भी योगदान देगी। लाभार्थियों को इसके लिए 1 अगस्त से आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि बिहार की राज्य सरकार (State Government of Bihar) ने राज्य की बढ़ती बेरोजगारी दर पर अंकुश लगाने के प्रयास में बिना नौकरी वाले युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। सरकार सीएम ब्लॉक परिवहन योजना के तहत मैट्रिक पास उम्मीदवारों को 5 लाख रुपये के नकद योगदान के बदले कार दे रही है। यह योजना युवाओं को रोजगार प्रदान करने के अलावा राज्य के परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगी।
आवेदन की अवधि 1 अगस्त से शुरू (Application period begins August 1)
हालांकि, इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को 1 अगस्त से आवेदन करना होगा। वहीं, आवेदन 25 अगस्त तक ही खुले हैं। पूर्णिया जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने बताया कि प्रखंडवार आवेदन की तिथि निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आवेदक के आवेदन की समीक्षा के बाद 5 सितंबर को अंतिम चयनित सूची जारी कर दी जाएगी। आवेदन की अवधि 1 अगस्त से शुरू होकर 25 अगस्त तक जारी रहेगी। प्रखंडवार आवेदन 1 अगस्त से शुरू होकर 25 अगस्त 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। 27 अगस्त को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा गठित चयन समिति प्रखंडवार आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची बनाएगी। इसके बाद 29 अगस्त को चयन समिति उक्त वरीयता सूची के आधार पर अपना निर्णय लेगी। 2 सितंबर को जिला परिवहन कार्यालय द्वारा अनुमोदित सूची और प्रतीक्षा सूची जारी करने के तीन दिनों के भीतर विरोध प्रदर्शन मांगे गए हैं। 5 सितंबर को समिति द्वारा विरोध प्रदर्शन के समाधान के बाद अंतिम चयन सूची सार्वजनिक की जाएगी।
बस खरीद योजना : सहायता राशि (Relief fund)
हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला परिवहन पदाधिकारी 6 सितंबर से 10 सितंबर के बीच चयनित व्यक्तियों का चयन करेंगे। इसके बाद 11 सितंबर को चयनित अभ्यर्थी बस खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जिला पदाधिकारी लाभार्थी के चयन के एक सप्ताह के भीतर स्वीकृत सहायता राशि (Sanctioned aid amount) लाभार्थी के खाते में सीएफएमएस (CFMS) में जमा कराएंगे।
ग्रामीण परिवहन की नींव: रोजगार में उड़ान (flying into employment)
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का प्राथमिक लक्ष्य जिले में बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं (unemployed men and women) को रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण क्षेत्रों और प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक यात्री परिवहन प्रबंधन तक आम जनता की पहुंच उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से लाभार्थी को बस या मिनी बस (Mini Bus) खरीदने के लिए 5 लाख रुपये की राशि में वित्तीय सहायता मिलेगी। हालांकि, इस कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति या निवास का प्रमाण, आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड (Certificate, Driving License, Proof of Caste or Residence, Aadhar Card, Bank Account, PAN Card) और अन्य दस्तावेजों के अलावा कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना भी जरूरी होगा।