Farm Pond Scheme: खेत में बनवाएं तालाब और पाएं भारी सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया
Farm Pond Scheme: राजस्थान सरकार की Farm Pond Scheme उन किसानों की मदद कर रही है, जिन्हें सिंचाई में दिक्कत आ रही है और भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है।इस कार्यक्रम के तहत किसानों को अपने खेतों में तालाब बनाने (Create a Pond) के लिए सब्सिडी मिल रही है, जो सिंचाई और वर्षा संरक्षण के लिए फायदेमंद है। इस सरकारी कार्यक्रम की बदौलत किसान कम सिंचाई पानी में भी फसल उगा पा रहे हैं, जिससे कृषि लागत भी कम हो रही है।

Farm Pond Scheme: यह क्या है?
बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसे कृषि कार्यों (Agricultural Operations) में इस्तेमाल करना Farm Pond Scheme का उद्देश्य है। सिंचाई की कमी के कारण नियमित खेती करने में असमर्थ किसानों को इस कार्यक्रम से विशेष रूप से लाभ होगा। खेत में बनाए गए छोटे जलाशयों (तलाई) की मदद से किसान पूरे साल सिंचाई कर सकते हैं। पात्र किसान अब 30 सितंबर, 2025 तक कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसे 2025-2026 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।
इससे किन किसानों को लाभ होगा?
जिन किसानों के पास कम से कम 0.3 हेक्टेयर जमीन है, वे Farm Pond Scheme से लाभ उठाने के पात्र होंगे। प्रत्येक किसान कम से कम 0.3 हेक्टेयर जमीन पर एक अलग खेत तालाब के लिए आवेदन कर सकता है, अगर संपत्ति संयुक्त (Property Combined) रूप से स्वामित्व में है, बशर्ते कि सभी खाताधारक सहमत हों। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक ही खसरा नंबर में बनाए गए दो खेत तालाबों के बीच कम से कम पचास फीट की दूरी होनी चाहिए। यदि किसी किसान के पास अलग-अलग खसरा नंबरों पर कई खेत तालाब हैं, तो ही वह सब्सिडी के लिए पात्र होगा।
ड्रिप प्लांट और फव्वारा लगाना जरूरी
सब्सिडी पाने के लिए खेत तालाब बनाने के अलावा फव्वारा या ड्रिप सिंचाई (Sprinkler or Drip Irrigation) प्रणाली भी लगानी होगी। इससे पानी का सबसे प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा।
जरूरी कागजी कार्रवाई
किसान को कार्यक्रम का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित कागजी कार्रवाई की जरूरत है:
- जमाबंदी की प्रति
- जमीन का नक्शा
- जनाधार कार्ड
- सीमांत या छोटे किसान के तौर पर प्रमाण पत्र
- इन कागजों के बिना योजना में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सब्सिडी की राशि कितनी है?
राजस्थान सरकार किसानों को कृषि तालाब बनाने के लिए आकर्षक सब्सिडी दे रही है।
₹1,05,000 की इकाई लागत पर, छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70% सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम ₹73,500 तक होगी।
इसी लागत पर अन्य किसानों को 60% अनुदान मिलेगा, जो अधिकतम ₹63,000 तक होगा।
प्लास्टिक तालाब लाइनिंग के लिए लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 90% या अधिकतम ₹1,35,000 अनुदान मिलेगा, जबकि अन्य किसानों को 80% या अधिकतम ₹1,20,000 अनुदान मिलेगा।
यह पुरस्कार केवल कम से कम 1200 घन मीटर आकार के कृषि तालाबों के लिए पूरी तरह से उपलब्ध होगा। यदि कोई किसान 400 घन मीटर से बड़ा खेत तालाब बनाता है तो भुगतान की गणना और वितरण आनुपातिक रूप से किया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया
Farm Pond Scheme में अधिक से अधिक किसानों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। किसान ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जहां ऑपरेटर उन्हें आवेदन भरने और उनके दस्तावेज अपलोड करने में सहायता करेगा।
किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं आवेदन
यूआरएल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ है। सबसे पहले, नागरिकों को साइट पर जाकर लॉग इन करना होगा। अब फार्म तालाब योजना आवेदन पत्र को पूरा करना होगा, आवश्यक कागजात अपलोड करने होंगे और भूमि, सिंचाई तकनीक और खसरा नंबर की जानकारी देनी होगी। चूंकि किसी भी तरह की त्रुटि के कारण आवेदन खारिज हो सकता है, इसलिए सभी जानकारी सही-सही भरना महत्वपूर्ण है। याद रखें कि 30 सितंबर, 2025 को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किसानों के Farm Pond Scheme के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस कार्यक्रम से पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए, इच्छुक किसानों को सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई के साथ जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए।