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Dragon Fruit Development Scheme: किसानों के लिए अद्भुत अवसर! इस फल की खेती पर मिलेगी 40% सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं लाभ…
Dragon Fruit Development Scheme: आजकल, कई लोगों के लिए फिटनेस एक बड़ा मुद्दा है। इसके लिए वे कई तरह के फल खाते हैं। इन फलों में ड्रैगन फ्रूट भी शामिल है, जिसे भारत के ज़्यादातर किसान उगाते हैं। हालाँकि, कुछ इलाकों में ड्रैगन फ्रूट की खेती (Dragon Fruit Cultivation) अभी भी बहुत कम पैमाने पर की जाती है। इसी क्रम में, बिहार सरकार ने इस फल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ‘ड्रैगन फ्रूट डेवलपमेंट स्कीम’ शुरू की है, जिसके तहत राज्य के किसानों को 40% सब्सिडी दी जाएगी।

आपको बता दें कि राज्य सरकार की इस पहल से बिहार के करीब 21 जिलों के किसानों को मदद मिलेगी। हमें इस योजना की पात्रता आवश्यकताओं और आवेदन प्रक्रिया (Application Process) के बारे में जानें।
योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी
- केवल वैध भूमि के कागजात वाले किसान ही लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- लाभ: प्रति एकड़ ₹1,25,000 की लागत पर, 40% सब्सिडी (₹50,000 तक की मदद) प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी श्रेणियां: 78.56% सामान्य वर्ग को, 20% अनुसूचित जाति को, 1.44% अनुसूचित जनजाति को और 30% सभी महिलाओं को मिलेगा।
- आपको बता दें कि यह पहल बिहार के 21 जिलों के किसानों के लिए उपलब्ध है, जिसमें भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, सारण, सीवान, सुपौल और अन्य जिले शामिल हैं।
ड्रैगन फ्रूट विकास योजना आवेदन कैसे जमा करें
- किसान को सबसे पहले DBT वेबसाइट bihar.gov.in पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के बाद, 48 घंटे बाद “आवेदन करने के लिए आगे बढ़ें” पर क्लिक करें।
- इसके बाद, आवेदन का प्रकार चुनें और 13 अंकों की DBT पंजीकरण संख्या प्रदान करें।
- आवश्यक फ़ाइलें अपलोड करें।
- आवेदन संख्या सहेजें और सबमिट पर क्लिक करें।