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Diggi Anudan Yojana: किसानों को डिग्गी बनाने के लिए सरकार दे रही है आर्थिक सहायता, जानें पूरी जानकारी
Diggi Anudan Yojana: राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं को दूर करने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए Diggi Anudan Yojana शुरू की थी। कृषि उत्पादकता में सुधार और समय पर फसलों की सिंचाई के लिए किसान इस कार्यक्रम के तहत अपने खेतों में डिग्गी (पानी का भंडारण टैंक) स्थापित कर सकते हैं।

Diggi Anudan Yojana: यह क्या है?
राजस्थान के कई हिस्सों में समय पर बारिश या पानी की कमी के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने Diggi Anudan Yojana शुरू की थी। डिग्गी बनाने वाले किसान इस कार्यक्रम के तहत 75% से 85% तक की सरकारी सब्सिडी (Government Subsidies) के पात्र हैं।
कितनी सब्सिडी दी जाएगी?
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए डिग्गी के निर्माण पर 85% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये होगी।
- सामान्य श्रेणी के किसानों को 75% तक की सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये होगी।
योजना के लाभ
- किसान अपनी फसलों में पानी का भंडारण करके सिंचाई की समस्या को खत्म कर सकते हैं।
- समय पर पानी देने से फसल अधिक उत्पादन और उच्च गुणवत्ता वाली होगी।
- किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- साथ ही जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
- केवल राजस्थान के मूल निवासी किसान ही योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- किसान के पास कम से कम एक हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए।
- सभी प्रकार के किसान आवेदन कर सकते हैं, हालांकि सब्सिडी का प्रकार अलग-अलग होगा।
- आधार कार्ड और किसान का बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक की पासबुक
- भू-राजस्व रिकॉर्ड
- खेत का नक्शा
- सिंचाई जल आपूर्ति से संबंधित रिकॉर्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल फोन नंबर
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- Diggi Anudan Yojana के लिए इच्छुक राज्य के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाएं।
- साइट पर ‘किसान’ विकल्प चुनने के बाद ‘सेवा’ अनुभाग से ‘डिग्गी’ चुनें।
- योजना का विवरण पढ़ने के बाद नीचे दिए गए “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन पूरा करें और आवश्यक कागजात स्कैन करके जमा करें।
- फॉर्म पूरा होने के बाद उसे जमा कर दें।
- आवेदन जमा होने के बाद संबंधित कृषि विभाग (Concerned Agriculture Department) उसका सत्यापन करेगा।
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान को करीब पैंतालीस दिन में सब्सिडी की राशि उनके खाते में मिल जाएगी।