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CM Dairy Animal Supply Scheme: इस योजना के तहत पशुपालकों को मिलेगी 90% सब्सिडी, जानिए कौन है पात्र…

CM Dairy Animal Supply Scheme: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारिया, सहरिया और बैगा जनजाति समूहों के लाभ के लिए ‘मुख्यमंत्री दुधरू पशु प्रदाय योजना’ शुरू की गई है। इस राज्य सरकार की पहल का लक्ष्य जनजाति समूह (tribal group) को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। यह कार्यक्रम जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने के अलावा समुदायों में दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा। यह परियोजना जनजाति समुदाय के आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता (Economic development and self-sufficiency) में योगदान देगी।

Cm dairy animal supply scheme
Cm dairy animal supply scheme

आपको बता दें कि राज्य सरकार (state government) की इस योजना के पात्र लाभार्थियों को पशुपालकों को दी जाने वाली 90% सब्सिडी के माध्यम से दुधारू पशु मिलेंगे। इससे वे दूध का उत्पादन कर सकेंगे, जो राजस्व का एक स्थिर स्रोत होगा। इसी के मद्देनजर, आइए आज के लेख में मध्य प्रदेश सरकार की शानदार योजना के बारे में और पढ़ें।

मुख्यमंत्री दुधरू पशु प्रदाय योजना: यह क्या है?

राज्य की जनजाति आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर (Self-reliance) बनाना मुख्यमंत्री दुधरू पशु प्रदाय योजना का प्राथमिक लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा चयनित लाभार्थियों को गाय और भैंस जैसे दुधारू पशु मिलेंगे। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के बैगा, सहरिया या भारिया आदिवासी समुदायों के सदस्यों को ही मिलेगा। पात्र व्यक्तियों को पुरस्कार पाने के लिए पशुपालन विभाग या ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के बाद, सरकार चयनित लाभार्थियों को सब्सिडी के साथ पशु प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री दुग्धधरू पशु प्रदाय योजना के लाभ

  • 90% तक सरकारी सब्सिडी: लाभार्थियों को पशु की लागत का केवल 10% भुगतान करना होगा; शेष राशि सरकार वहन करेगी।
  • जीविका का साधन: दूध उत्पादन करके, यह कार्यक्रम लाभार्थियों (Program Beneficiaries) को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा।
  • स्वरोजगार को प्रोत्साहन: पशुपालन में काम करके, लाभार्थियों को स्वरोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
  • पोषण सुधार: दूध उत्पादन बढ़ाने से समुदाय की पोषण स्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

  • केवल बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति वर्ग (Baiga, Sahariya and Bharia tribal groups) के सदस्य ही इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।
  • उम्मीदवार को स्थायी रूप से मध्य प्रदेश में रहना चाहिए।
  • लाभार्थी के पास पशु पालन की सुविधा होनी चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए संबंधित पशुपालन विभाग या ग्राम पंचायत से संपर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का विवरण
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री डेयरी पशु प्रदाय योजना आवेदन प्रक्रिया कैसे काम करती है?

  • राज्य के बैगा, सहरिया या भारिया आदिवासी समुदायों (Baiga, Sahariya or Bharia tribal communities) के सदस्यों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
  • आवेदन पूरा करें और आवश्यक कागजी कार्रवाई संलग्न करें।
  • इसे संबंधित पशुपालन विभाग को भेजें।
  • पात्रता जांच के बाद, डेयरी पशु दिए जाएंगे।

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