Bihar Niji Nalkoop Yojna: इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 15 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन
Bihar Niji Nalkoop Yojna: बिहार सरकार अब किसानों के लिए बीज से लेकर खेत की सिंचाई तक की सारी व्यवस्था कर रही है। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सात निश्चय पार्ट-2 के तहत निजी नलकूप योजना का लाभ उठाकर वैशाली जिले के किसान सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। नलकूप योजना में भाग लेने के लिए किसान 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में आवेदन करने वाले किसान के नाम पर 40 डिसमिल जमीन होनी चाहिए। कोटिवार के किसानों को मिलेगा अनुदान निजी नलकूप योजना में भाग लेने वाले सामान्य श्रेणी के चयनित किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। वहीं, एससी-एसटी वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। सभी वर्ग के किसानों को पहले अपने खर्च पर बोरिंग करानी होगी, तभी वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
जांच के बाद उन्हें अनुदान मिलेगा।
सरकार के इस नियम के कारण बिना बोरिंग लगाए कोई भी किसान अनुदान का लाभ नहीं ले सकेगा। आवेदन के समय आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कृषि भूमि के दस्तावेज, भूमि प्रमाण पत्र और चालू रसीद जरूरी है। इसके अलावा भूखंड पर बोरिंग न होने का प्रमाण, किसी अन्य संस्था से नलकूप के लिए कोई आर्थिक सहायता न मिलने का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और दो पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी।
Bihar के किसानों को इसके आधार पर सिंचाई के लिए बोरिंग की जरूरत होगी।
लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अमरेंद्र कुमार के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 4 से 6 इंच व्यास और 15 से 70 मीटर गहराई वाले नलकूप पर अनुदान मिलेगा। बोरिंग से पहले और बाद में स्थान की फोटो खींचकर विभाग की वेबसाइट पर डालना जरूरी होगा। वहीं, सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए किसान 15 जनवरी तक मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 50 से 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।