Beekeeping and Honey Production Program 2024-25: सरकार मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के लिए दे रही है 90% तक सब्सिडी, जानें पूरी जानकारी
Beekeeping and Honey Production Program 2024-25: बिहार सरकार ने किसानों की आय और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ‘मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन कार्यक्रम (राज्य योजना) 2024-25′ का अनावरण किया है। इस परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य के 15 जिले- अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान और सुपौल शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के तहत नौसिखिए मधुमक्खी पालकों को दस से बीस बक्से भी दिए जाएंगे, साथ ही खाद्य-ग्रेड कंटेनर और शहद (Food-grade containers and honey) निकालने का उपकरण भी दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 90% तक सब्सिडी मिलेगी, जबकि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 75% मिलेगा। पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और एक ओटीपी पर निर्भर करेगी। ऐसे में, कृपया हमें इस खबर के बारे में विस्तृत जानकारी दें:
मधुमक्खी पालन से किसानों की बढ़ेगी आय
कृषि उद्योग (Agro Industry) में मधुमक्खी पालन एक आकर्षक उद्यम बनने की क्षमता रखता है। मधुमक्खियाँ परागण में योगदान देती हैं, जिससे कृषि उपज बढ़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने ‘मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन कार्यक्रम (राज्य योजना) 2024-25’ की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय को बढ़ाना और उन्हें शहद उत्पादन उद्योग में आत्मनिर्भर बनाना है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि मधुमक्खी पालन से कृषि उपज में 20-25% तक की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, मधुमक्खी पालन किसानों को अतिरिक्त नकदी का स्रोत प्रदान करता है जिसका उपयोग वे अन्य कृषि परियोजनाओं के लिए कर सकते हैं।
कार्यक्रम द्वारा दिए जाने वाले लाभ
‘मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन कार्यक्रम (राज्य योजना) 2024-25’ कार्यक्रम प्रत्येक प्राप्तकर्ता को 10 से 20 मधुमक्खी बक्से प्रदान करेगा। इसके अलावा, 20 बक्से शहद निकालने के उपकरण के साथ आएंगे। शहद निकालने वाले उपकरण की कीमत ₹20,000 है, जिसमें से 75% सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को और 90% तक अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को सब्सिडी दी जाएगी।
वहीं, मधुमक्खी के बक्सों और कॉलोनियों के लिए यूनिट शुल्क के रूप में ₹4,000 निर्धारित किए गए हैं। 50 किलोग्राम क्षमता वाले खाद्य-ग्रेड कंटेनर की कीमत ₹8,000 निर्धारित की गई है, जिसमें से 75% सब्सिडी सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को और 90% तक अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को दी जाएगी। जो किसान उचित लागत पर अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस योजना से विशेष रूप से लाभ होगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र है?
केवल नए मधुमक्खी पालक ही इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं। इस वर्ष, पिछले तीन वर्षों में इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले किसानों को यह फिर से नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए, किसी अनुमोदित संस्थान से प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इस सेमिनार के दौरान किसान मधुमक्खी पालन (Beekeeping) के तरीकों, शहद उत्पादन और बाजार विपणन रणनीतियों के बारे में जानेंगे।
चयन के लिए लॉटरी का किया जाएगा उपयोग
लॉटरी तंत्र का उपयोग योजना के लाभार्थियों को चुनने के लिए किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, आवेदन करने वाले सभी किसानों को कार्यक्रम से लाभ नहीं मिलेगा; केवल वे ही भाग्यशाली होंगे जो चुने जाने के लिए भाग्यशाली होंगे। किसी भी तरह की हेराफेरी को रोकने के लिए, यह प्रक्रिया पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल होगी।
कैसे करें आवेदन?
जो किसान कार्यक्रम के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं, वे इस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए ओटीपी-आधारित सत्यापन की आवश्यकता होती है। अपने आवेदन के बाद, चुने गए किसानों को आवश्यक कागजी कार्रवाई प्रदान करनी होगी, जिसमें उनका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और आधार कार्ड शामिल हैं।