Accident Relief Scheme: बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों को दे रही दुर्घटना अनुदान, जानिए आवेदन प्रक्रिया
Accident Relief Scheme: बिहार सरकार प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा काम कर रही है।इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा ‘बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना’ (Bihar State Migrant Laborer Accident Grant Scheme) चलाई जा रही है, ताकि राज्य में प्रवासी श्रमिकों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना का उद्देश्य कठिन समय में श्रमिकों और उनके परिवारों का साथ देना है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए, यह राज्य सरकार का कार्यक्रम अविश्वसनीय रूप से सहायक और आरामदायक है। अप्रत्याशित दुर्घटना (Unexpected accident) के परिणामस्वरूप वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले परिवारों के लिए, यह कार्यक्रम जीवन रेखा हो सकता है। यदि आप या आपके परिवार के कोई सदस्य इस कार्यक्रम के लिए योग्य हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि आप इस महत्वपूर्ण सरकारी प्रयास से लाभान्वित हो सकें।
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर – 1800-296-5656 (10:00 AM to 06:00 PM सभी कार्य दिवस) पर संपर्क करें। @SantoshksBJP@DeepakAnandIAS@LRD_Bihar #BiharLabourResourcesDept pic.twitter.com/XNfQxyYGYu
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) March 24, 2025
योजना का लक्ष्य
बिहार सरकार (Bihar Government) के श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य राज्य के प्रवासी श्रमिकों को एक सुरक्षित अस्तित्व प्रदान करना और किसी अप्रत्याशित त्रासदी की स्थिति में उनके परिवारों की आर्थिक मदद करना है। बिहार के बाहर या विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए, यह कार्यक्रम लाभकारी साबित हुआ है।
लाभ के लिए कौन पात्र है?
यह कार्यक्रम केवल उन प्रवासी श्रमिकों के लिए उपलब्ध है जो:
- बिहार राज्य के नागरिक हैं।
- 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच हैं।
- विदेश में या बिहार के बाहर काम कर रहे हैं।
- किसी दुर्घटना में घायल हो गए हैं या मारे गए हैं।
हालांकि, यह योजना आपराधिक आचरण, शराब पीने या आत्महत्या के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कवर नहीं करती है।
अनुदान की राशि
कार्यक्रम के तहत, प्रवासी श्रमिकों को निम्न स्तर की सहायता मिलती है:
दुर्घटना मृत्यु – ₹2,00,000
स्थायी पूर्ण विकलांगता – ₹1,00,000
स्थायी आंशिक विकलांगता – ₹50,000
लाभार्थी के बैंक खाते में सभी पुरस्कार राशि का सीधा हस्तांतरण होता है।
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया कैसे काम करती है?
इस कार्यक्रम का लाभ पाने के लिए श्रमिक या उसका परिवार ऑनलाइन या आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- आप ऑनलाइन या आरटीपीएस डेस्क पर व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं।
- खंड विकास अधिकारी आवेदन की अनुशंसा करेंगे।
- इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट यह तय करेंगे कि आवेदन को मंजूरी दी जाए या नहीं।
- चालीस-चालीस दिनों के भीतर, आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इस योजना का लाभ उठाना क्यों महत्वपूर्ण है?
बिहार के कई निवासी काम की तलाश में पड़ोसी राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों में भी चले जाते हैं। ये कर्मचारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, जिससे उनके परिवार मुश्किल वित्तीय स्थिति में आ जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा के अलावा, यह कार्यक्रम उनके परिवारों को नकद सहायता भी प्रदान करता है।