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Rajasthan Conductor Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए कंडक्टर के पद पर निकली भर्ती, जानें पूरी जानकारी

Rajasthan Conductor Recruitment 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने रोडवेज कंडक्टर (Roadways Conductor) के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है, तथा इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 27 मार्च से शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए योग्य तथा सरकारी पद की चाहत रखने वाले उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल, 2025 है।

Rajasthan conductor recruitment 2025
Rajasthan conductor recruitment 2025

आवेदन फॉर्म केवल SSO पोर्टल या RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भरा जा सकता है। फॉर्म प्राप्त करने के लिए किसी अन्य तरीके का उपयोग नहीं किया जाएगा।

पदों के लिए योग्यताएँ तथा आवश्यकताएँ

इस भर्ती के लिए विचार किए जाने के लिए आवेदक को किसी अनुमोदित बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आवेदक के पास वर्तमान कंडक्टर लाइसेंस (Conductor License) तथा बैज भी होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नियमों के अनुसार, प्रतिबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। याद रखें कि आयु का निर्धारण 1 जनवरी, 2026 को किया जाएगा।

कैसे करें आवेदन?

अभ्यर्थी SSO पोर्टल, sso.rajasthan.gov.in से लॉग इन करने के बाद सिटीजन एप्स G2C पर भर्ती पोर्टल चुन सकते हैं, या वे इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र को पूरा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, rssb.rajasthan.gov.in पर भर्ती विज्ञापन पर ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अन्य जानकारी भर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन लिंक

नोटिस डाउनलोड लिंक 

चयन के लिए लिखित परीक्षा का किया जाएगा उपयोग

इस पद के लिए आवेदकों को चुने जाने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय (वस्तुनिष्ठ) प्रश्न होंगे, जिनके लिए 100 निश्चित अंक होंगे। आवेदक के पास परीक्षा पूरी करने के लिए दो घंटे का समय होगा। इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक अंकन की अनुमति नहीं है।

इस भर्ती के आधार पर कुल 500 रिक्त पद भरे जाएंगे। इनमें से 46 अनुसूचित क्षेत्रों के लिए निर्धारित हैं, जबकि 454 गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के लिए निर्धारित हैं।

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