Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: फसल बीमा खरीदने वाले किसान उठाएं इस योजना का लाभ
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: उत्तर प्रदेश के रामपुर में फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) पर काम चल रहा है। जिले के कृषि अधिकारी श्री कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि इस योजना के सक्रिय क्रियान्वयन से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, अप्रत्याशित वर्षा, बिजली से आग लगने और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति को इस योजना के तहत कवर किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बीमा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दी गई है। कृषि अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए छोड़ी गई फसल को ओलावृष्टि या बेमौसम बारिश से नुकसान पहुंचने पर किसानों को बीमा राशि मिलेगी। इसके अलावा, अगर फसल की वास्तविक उपज फसल कटाई द्वारा गारंटीकृत उपज सीमा से कम होती है, तो भी बीमा राशि प्राप्त की जा सकती है। बीमा प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के लिए किसानों को 72 घंटे के भीतर फसल के नुकसान की सूचना टोल-फ्री नंबर 14447 पर देनी होगी।
बीमा राशि और प्रीमियम के बारे में जानकारी दी गई
रबी सीजन में किसानों को गेहूं, सरसों, आलू और मसूर (Wheat, Mustard, Potato and Lentils) की फसल उगाने की गारंटी दी गई है। किसानों को इस बीमा योजना के तहत कवर की गई राशि और प्रीमियम के बारे में भी जानकारी दी गई है। उदाहरण के लिए, किसान को 1,328 रुपये का प्रीमियम देना होगा और गेहूं की फसल के लिए बीमित मूल्य 88,500 रुपये प्रति हेक्टेयर है।
फसल बीमा खरीदने वालों को लाभ दिया जाएगा।
31 दिसंबर 2024 तक किसानों को अपनी फसलों का बीमा भी कराना होगा। इस बीमा का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर रखना और प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान से उन्हें होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। कृषि विभाग की ओर से किसानों से जल्द से जल्द फसल बीमा कराने का आग्रह किया गया है।