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OTS Scheme: पॉवर कॉरपोरेशन ने इस स्कीम को लेकर जारी किया यह आदेश

OTS Scheme: शहर के चारों सब-स्टेशनों के 58348 उपभोक्ताओं पर पावर कारपोरेशन का ओटीएस (OTS) सिस्टम के तहत कुल 373 करोड़ रुपये बकाया है। सरचार्ज से 107 करोड़ रुपये की कटौती के बाद पावर कंपनी (Power Company)  का लक्ष्य 248 करोड़ रुपये वसूलने का है। पावर कारपोरेशन की ओर से शनिवार को जारी निर्देश के अनुसार बिल बकाएदारों के लिए ओटीएस कार्यक्रम 15 दिसंबर 2024 से लागू होगा।

OTS Scheme
OTS Scheme

31 जनवरी तक यह तीन चरणों में संचालित होगा

इस अवधि में नामांकन कराने वाले व्यक्ति को आय निर्धारण राशि का केवल 30 प्रतिशत ही जमा करना होगा। बकाया राशि पर लगने वाले शुल्क में कटौती की जाएगी। इसके मद्देनजर विभिन्न वितरण मंडलों के अभियंताओं व कर्मचारियों ने बकाएदारों से संपर्क कर उन्हें योजना की जानकारी देना शुरू कर दिया है। पहले पहुंचो, अधिक लाभ पाओ के सिद्धांत पर आधारित ओटीएस योजना के तहत बकाएदारों के पंजीकरण पर शुल्क में 100 प्रतिशत की कटौती का नियम भी लागू किया गया है।

योजना से किसे होगा लाभ?

ओटीएस प्रणाली में वे उपभोक्ता भी शामिल हैं, जिनके कनेक्शन स्थायी रूप से समाप्त हो गए हैं, साथ ही घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (LMV-2), निजी संस्थान (LMV-4B) और औद्योगिक (LMV-6) भी शामिल हैं।

अधिकारी ने क्या कहा?

गोरखपुर के अधीक्षण अभियंता शहरी लोकेंद्र बहादुर सिंह के अनुसार, पावर कॉरपोरेशन ने ओटीएस योजना के तहत हर वितरण क्षेत्र के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। यह योजना 15 दिसंबर से लागू होगी। लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी को हर कीमत पर वसूली करनी होगी। इसकी जानकारी इंजीनियरों को दे दी गई है। यह सभी उपभोक्ताओं के लिए सुलभ है।

ओटीएस (OTS) का उपयोग कैसे करें

एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के क्रियान्वयन में तीन चरण शामिल होंगे। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 47 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। कार्यक्रम का पहला चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी तक और तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण के समय शेष राशि का 30% जमा करना होगा

30 सितंबर, 2024 तक बकाया बिजली बिलों की कुल राशि का 30% पंजीकरण के समय जमा करना होगा। 30 सितंबर, 2024 से पहले अपने बिजली बिलों का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को शुल्क में छूट मिलेगी। एकमुश्त भुगतान के अलावा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। योजना के पहले चरण में, जो उपभोक्ता 31 दिसंबर तक अपने विलंबित बिलों का पूरा भुगतान करेंगे, उन्हें अपने प्रीमियम पर अधिकतम छूट मिलेगी। कार्यक्रम के दायरे में स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट किए गए उपयोगकर्ता, वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी), औद्योगिक (एलएमवी-6) और घरेलू (एलएमवी-1) शामिल हैं।

पहले चरण के दौरान एकमुश्त भुगतान पर 100% तक की छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ उपभोक्ता www.uppcl.org, जन सेवा केंद्र या पंजीकरण विभागीय अनुभाग/उपखंड कार्यालय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए, आपको अपना सबसे हालिया बिजली बिल और सेलफोन नंबर प्रदान करना होगा। इसके अलावा, संग्रह एजेंसियों को उन ग्राहकों से पैसे वसूलने के लिए विशेष प्रोत्साहन मिलेगा जिन्होंने भुगतान नहीं किया है या लंबे समय से भुगतान नहीं किया है।

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