GOVERNMENT SCHEMES

UP Government Scheme: इस योजना के तहत बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपये, जानें पूरी जानकारी

UP Government Scheme: समय-समय पर सरकार लोगों के लिए नए कार्यक्रम शुरू करती है। कुछ कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले बच्चों को पुरस्कार भी मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बाल प्रायोजन (Child Sponsorship) भी प्रदान करती है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य सरकार से 4,000 रुपये की मासिक नकद सहायता मिलेगी। जरूरतमंद बच्चों के लिए, यह कार्यक्रम काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। हमें बताएं कि इस कार्यक्रम से कौन से बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं।

Child-sponsorship. Jpeg

क्या है योजना का लक्ष्य

अनाथ बच्चों के लिए एक प्रायोजन कार्यक्रम है। उन्हें इस व्यवस्था के तहत 4,000 रुपये का मासिक भुगतान मिलेगा। महिला एवं बाल कल्याण विभाग (Women and Child Welfare Department) इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।

प्रायोजन कार्यक्रम से किसे होगा लाभ

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उनके पालन-पोषण और शिक्षा (Parenting and Education) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लाभ के लिए पात्र होने के लिए बच्चों की आयु एक से अठारह वर्ष के बीच होनी चाहिए। जो बच्चे असहाय हैं और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें लाभ मिलेगा। ऐसे कई माता-पिता हैं जो अपने बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से देखभाल प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं। अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रायोजन योजना के तहत 4,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। हर महीने, यह पैसा उनके खाते में जमा किया जाएगा।

आजमगढ़ में लाभार्थियों की संख्या 163

आजमगढ़ के जिला परिवीक्षा अधिकारी ध्रुव त्रिपाठी के अनुसार, जिले में 163 बच्चे इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आवेदनों के सत्यापन के बाद, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Up-government-scheme. Jpeg

प्रायोजन कार्यक्रम के लिए कौन-सी योग्यताएँ होंगी लागू

ऐसे बच्चे जिनके पिता का निधन हो गया है। माँ परिवार के साथ नहीं है या तलाकशुदा है।

माता-पिता अपने बच्चों की भावनात्मक, शारीरिक या वित्तीय (Emotional, Physical or Financial) ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते।

सहायता और स्वास्थ्य (Support and Health) लाभ की ज़रूरत वाले बच्चे।

फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे बच्चे जिन्हें कोई गंभीर या संभावित रूप से घातक बीमारी है जो उनके एक या दोनों माता-पिता को प्रभावित करती है।

ऐसे बच्चे जो किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाते हैं।

ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं या किसी तरह की असामान्यता का अनुभव कर रहे हैं। विकलांग बच्चे

एचआईवी/एड्स से प्रभावित युवा लोग।

प्रायोजन कार्यक्रम में कैसे आवेदन करें जमा

प्रायोजन कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए आपको जिला महिला एवं बाल कल्याण विभाग कार्यालय जाना होगा। आपको ऑफ़लाइन आवेदन (Offline Application) करना होगा। आपको अपने आवेदन के साथ सहायक दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आय का प्रमाण, आयु का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकन का प्रमाण, आदि।

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