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PM Fasal Bima Yojana : इस योजना के तहत किसान उठाएं अब ये लाभ, जानें आवेदन प्रक्रिया

PM Fasal Bima Yojana : किसानों को केंद्र सरकार (Central government) से सकारात्मक खबर मिली है। दरअसल, केंद्र सरकार ने छह राज्यों के किसानों के लिए खरीफ फसलों के लिए बीमा करवाने की समयसीमा 31 अगस्त 2024 तक टाल दी है। अपनी फसलों का बीमा करवाकर किसान सूखे, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।

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किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद

केंद्र सरकार ने असम के त्रिपुरा समेत छह राज्यों के लिए पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन करने की समयसीमा बढ़ा दी है। किसानों के पास अब पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए 31 अगस्त तक का समय है। फसल बीमा (Crop Insurance) कार्यक्रम के तहत किसानों को कई फायदे हैं। किसान कम दर के बदले में इस कार्यक्रम के तहत अपनी फसलों का स्वेच्छा से बीमा कर सकते हैं। इसके बाद नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा राशि मिलेगी। इस पहल के लिए अब तक 8.69 करोड़ से अधिक किसानों ने आवेदन किया है।

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अंतिम तिथि

त्रिपुरा, असम, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु और पुडुचेरी के किसान 31 दिसंबर को फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण (Registration) कराने के पात्र हैं। आपको याद दिला दें कि पहले अंतिम तिथि 16 अगस्त थी।

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इन तीन तरीकों से करें आवेदन

अगर आप अभी तक फसल बीमा के लिए पंजीकरण नहीं करा पाए हैं तो आपके पास आवेदन जमा करने के लिए 31 अगस्त तक का समय है।

बैंक शाखा : आप अपने निकटतम बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम : आवेदन जमा करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाएं।

हेल्पलाइन नंबर 14447 पर फोन करके भी आप इस नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करा सकते हैं।

महत्वपूर्ण दस्तावेज़

पीएम फसल बीमा पंजीकरण के लिए आपकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आपकी जमीन से संबंधित दस्तावेज और आपका आधार कार्ड (Aadhar card) आवश्यक है।

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