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Schemes for women: महिलाओं के लिए बहुत खास हैं ये योजनाएं, बस ऐसे करना होगा अप्लाई

Schemes for women: महिलाओं की देखभाल और सशक्तिकरण भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों की भी प्राथमिकता है। जिसके लिए सरकार ने कई कार्यक्रम भी विकसित किए हैं। जिला प्रावधान अधिकारी मोनिका राणा ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए योगी सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दी। इनमें मुख्यमंत्री बाल कन्या योजना (Child Girls Scheme) मुख्यमंत्री सुमंगला योजना (Sumangala Scheme) और विधवा महिलाओं के लिए महिला पेंशन योजना (women pension scheme) शामिल हैं। जिनका लाभ वे आसानी से उठा सकती हैं।

Schemes-for-women. Jpeg

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए योजना

जब इन कार्यक्रमों का उपयोग करने की बात आती है, तो सभी सामाजिक वर्गों के व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। इनके लिए महिलाएं ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा, यदि वे दूरदराज के स्थान से हैं तो फॉर्म जन सुविधा केंद्र या सीएससी सेंटर पोर्टल (CSC Center Portal) के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

 मुख्यमंत्री सुमंगला योजना

महिलाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना सीएम योगी की मुख्यमंत्री सुमंगला योजना का मुख्य लक्ष्य है। यूपी सरकार इस पहल के माध्यम से 25,000 डॉलर तक की पेशकश करती है, जिसे छह चरणों में विभाजित किया गया है। जिसमें यह राशि बालिका के जन्म से लेकर उसके स्नातक होने तक हर मोड़ पर उपलब्ध कराई जाती है।

मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना

मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना उन बालिकाओं को सहायता प्रदान करेगी जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है। उन्हें 2,500 रुपये की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना (Child Welfare Scheme) उन बालिकाओं को सहायता प्रदान करेगी जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है। उन्हें 2,500 रुपये की राशि दी जाती है। बालिकाओं को 2,500 रुपये नकद मिलेंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको जिला कार्यालय से संपर्क करना होगा। ऑफलाइन फॉर्म भरकर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

विधवा पेंशन योजना

विधवा पेंशन योजना विधवा महिलाओं के लिए है। इसकी अधिकतम आयु अठारह वर्ष है। यह पहल सभी जाति, धर्म और वर्ग की महिलाओं के लिए खुली है। इस प्रकार, इस योजना के तहत महिलाओं को उनकी सहायता के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। जिसके लिए कोई भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, अगर महिला ग्रामीण क्षेत्र से है। उसके बाद उसका आवेदन सीएससी सेंटर या जन सुविधा केंद्र पोर्टल पर या फिर अगर वह शहर की रहने वाली है तो एसडीएम पोर्टल पर भेजा जाएगा। इसके लिए महिलाओं को अपनी बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और खुद की तस्वीर देनी होगी। ₹200000 से कम आय वाली महिलाओं को विधवा पेंशन पाने के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है।

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