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Block Transport Scheme : बिहार सरकार इस योजना के तहत दे रही है 5 लाख रुपये, ऐसे करें आवेदन

Block Transport Scheme : अब आप भी सरकार की एक बेहतरीन पहल का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। यह भी एक छोटा सा काम है। चलिए हम आपको सब कुछ समझाते हैं। सीतामढ़ी जिले के गांवों से जिला या प्रखंड मुख्यालय तक यात्री परिवहन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। सात-सात बसें खरीदने का लक्ष्य है। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार की ‘मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना'(government scheme) दूसरे चरण में प्रवेश कर गई है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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ऐसे करें आवेदन

जिला परिवहन पदाधिकारी स्वप्निल ने मीडिया को बताया कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक प्रखंड के लिए 7-7 बसें खरीदना है। डुमरा प्रखंड को छोड़कर अब हर प्रखंड के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। लाभार्थियों के चयन का आधार आवेदन होगा। बस खरीदने के लिए चुने जाने वालों को सरकार 5 लाख रुपए की सब्सिडी (Subsidy) देगी। डीटीओ (DTO) के अनुसार इच्छुक लोग इस कार्यक्रम के लिए 25 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय जरूरी कागजात अपलोड करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण में दो क्षेत्रीय निवासियों ने बसें खरीदी हैं। डीटीओ ने वादा किया कि बेरोजगार युवाओं को काम मिलेगा।

आपके लिए “आत्मनिर्भर बिहार” का सफर आसान!

साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन की समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही यह योजना राज्य सरकार के “आत्मनिर्भर बिहार”(Self-Reliant Bihar) लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगी। इस कार्यक्रम के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। इच्छुक व्यक्ति 25 अगस्त तक विभागीय साइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डीटीओ 27 अगस्त तक प्रखंड एवं श्रेणीवार प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार करेंगे। डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 29 अगस्त को लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। 9 सितंबर को सूची जारी की जाएगी। तीन दिनों के भीतर उपयोगकर्ता सूची के आधार पर दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। 15 सितंबर को अंतिम सूची सार्वजनिक की जाएगी।

योजना के तहत कार खरीदने के लिए पात्रता और प्रक्रिया

लाभार्थियों को कार खरीदने के बाद डीटीओ कार्यालय में कागजात जमा करने होंगे। अनुदान राशि 7 दिनों के भीतर CFMS के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। डीटीओ के अनुसार, इस योजना के लाभ के लिए आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड (Aadhar card), मैट्रिकुलेशन योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। लाभार्थी इन कागजातों के साथ आवश्यक प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी की आयु कम से कम अठारह वर्ष होनी चाहिए, उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वह सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। लाभार्थी को उस ब्लॉक में रहना होगा।

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